केजरीवाल को राहत चाहिए तो कोर्ट ने ईडी से क्यों कहा- आपको क्या दिक्कत

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जांच की याचिका पर दिल्ली की एक कोर्ट ने ईडी से कहा कि उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ईडी को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.

केजरीवाल को राहत चाहिए तो कोर्ट ने ईडी से क्यों कहा- आपको क्या दिक्कत
नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने ईडी से साफ कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका में सेंट्रल एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को वर्चुअल मोड के जरिये उनकी मेडिकल जांच में शामिल होने की अनुमति मांगी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह टिप्पणी शुक्रवार को तब की, जब केंद्रीय एजेंसी ने अनुरोध किया कि उसे सीएम की याचिका पर जवाब दाखिल करने की अनुमति दी जाए. तब अदालत ने ईडी से मौखिक रूप से कहा कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है, ईडी की हिरासत में नहीं है. अगर उसे कोई राहत चाहिए, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इस पूरे मामले की सुनवाई में अदालत ने केजरीवाल की अर्जी पर तिहाड़ जेल अधीक्षक से जवाब मांगा था. जिन्होंने अदालत को शनिवार को बताया कि उनको इसका जवाब देने के लिए कुछ वक्त की जरूरत है. अदालत ने उनकी मांग को तुरंत मंजूर कर लिया. केजरीवाल ने यह याचिका तब दायर की थी जब अदालत ने 5 जून को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी और उनकी न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी थी. अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट का था आदेश, तिहाड़ जेल अफसर बोले- सर कॉपी रात में मिली, जज साहब झट से मान गए बात अब इस मामले की सुनवाई 19 जून को की जाएगी. अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए. इसके लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड को बहाल किया जा सकता है या उसका पुनर्गठन किया जा सकता है. जिसने 22 अप्रैल के अदालती आदेश के बाद उनकी जांच की थी. गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. Tags: Arvind kejriwal, Delhi CM Arvind Kejriwal, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : June 16, 2024, 10:39 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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