आपका इससे क्या लेना-देना केजरीवाल ने की ऐसी मांग जज ने ED की लगा दी क्लास
आपका इससे क्या लेना-देना केजरीवाल ने की ऐसी मांग जज ने ED की लगा दी क्लास
Delhi Arvind kejriwal News: राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अर्जी में अरविंद केजरीवाल ने अपने हेल्थ स्टेटस और ट्रीटमेंट का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश देने का अनुरोध किया है.
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं. अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू अदालत में एक याचिका दायर की है. याचिका में उन्होंने एक ऐसी मांग की, जिसका ईडी ने विरोध किया. मगर ईडी का विरोध करना भारी पड़ गया. जज साहब ने भरी अदालत में उसकी क्लास लगा दी. अदालत ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल की इस मांग से आपका क्या लेना-देना है. जज ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर इस नई आर्जी पर सुनवाई के लिए शनिवार की तारीख मुकर्रर की है. अब सवाल उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की इस याचिका में क्या मांग की गई है?
दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अर्जी में अरविंद केजरीवाल ने अपने हेल्थ स्टेटस और ट्रीटमेंट का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में पत्नी सुनीता केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश देने का अनुरोध किया है. अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर जज ने ने संबंधित जेल अधिकारियों को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
जज साहब, प्लीज इजाजत दीजिए… अरविंद केजरीवाल किस काम में चाहते हैं पत्नी सुनीता का साथ?
जेल से मांगा जवाब
भरी अदालत में जज ने कहा, ‘आरोपी (अरविंद केजरीवाल) की ओर से उनकी पत्नी सुनीत केजरीवाल को चिकित्सा बोर्ड में शामिल करने का निर्देश देने के लिए अर्जी दाखिल की गई है. किसी भी तरह का आदेश पारित करने से पहले मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूं. अर्जी पर कल (शनिवार) सुनवाई होगी.’ हालांकि, ईडी ने कार्यवाही के दौरान अदालत से सुनवाई 25 जून तक स्थगित करने का अनुरोध किया. इस पर जज साहब भड़क उठे और जमकर क्लास लगा दी.
ईडी को जज ने लगाई फटकार
जज ने कहा कि वह आरोपी की सुविधा के अनुसार अगली सुनवाई की तारीख तय करेंगे न कि जांच एजेंसी की सुविधा के हिसाब से. जज ने फटकार लगाते हुए कहा, ‘आरोपी न्यायिक हिरासत में है न कि ईडी की हिरासत में. अगर वह कुछ सुविधा चाहते हैं तो आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है. आपको कोई भूमिका नहीं निभानी है। वह न्यायिक हिरासत में है. मैं उनकी सुविधा पर विचार करूंगा न कि आपकी.’ दिल्ली की एक अदालत ने पांच जून को इस मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी.
19 जून को जमानत पर सुनवाई
बता दें इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामेल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 19 जून के लिए निर्धारित कर दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा और समय दिये जाने के अनुरोध के बाद सुनवाई को स्थगित कर दिया. बता दें कि 2 जून को ही अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर थे.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi CM Arvind Kejriwal, Delhi newsFIRST PUBLISHED : June 14, 2024, 14:24 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed