48 घंटे का पेच भी काम नहीं आया ED की दलील कोर्ट में खारिज केजरीवाल को राहत
48 घंटे का पेच भी काम नहीं आया ED की दलील कोर्ट में खारिज केजरीवाल को राहत
Arvind Kejriwal Got bail: अरविंंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त ईडी ने 48 घंटे की मोहलत मांगी थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने जांच एजेंसी की अपील को नामंजूर कर दिया.
नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंंद केजरीवाल 18 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ अपील करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. कहा था कि सिर्फ 48 घंटे दे दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ईडी की सारी दलीलों को नामंजूर कर दिया.
ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी कि उन्हें फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए. यह मामला बेहद संवेदनशील है. इसलिए तब तक केजरीवाल को जमानत पर रिहा न किया जाए. लेकिन जज ने उनकी बात को खारिज कर दिया. जज ने कहा, लगातार सुनवाई हो सकती है, लेकिन ऑर्डर को रिवर्स नहीं करेंगे. फिलहाल एक लाख के मुचलके पर उन्हें रिहा किया जाए.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi AAP, Enforcement directorateFIRST PUBLISHED : June 20, 2024, 20:23 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed