जहां सड़क वहां फुटपाथ पैदल यात्रियों के हक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त केंद्र सरकार को याद दिलाई जिम्मेदारी

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने पैदल चलने वालों के हक में एक बेहद महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए केंद्र सरकार को सड़कों पर उनके लिए सुरक्षित और अतिक्रमण-मुक्त रास्ता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. पीठ ने साफ कहा कि जहां भी सड़क हो, वहां फुटपाथ या पैदल मार्ग को मोटर वाहनों से पूरी तरह अलग और स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए.

जहां सड़क वहां फुटपाथ पैदल यात्रियों के हक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त केंद्र सरकार को याद दिलाई जिम्मेदारी