फसल खराब होने पर मिलेगा मुआवजा किसान जल्द करा लें बीमा यह है अंतिम तारीख
फसल खराब होने पर मिलेगा मुआवजा किसान जल्द करा लें बीमा यह है अंतिम तारीख
जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि किसान अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं. किसान अपनी फसलों का बीमा अपने नजदीकी बैंक शाखा, जन सेवा केंद्र एवं भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं.
अंजू प्रजापति/रामपुर: हर साल प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को भारी नुकसान होता है. इसके लिए भारत सरकार द्वारा जिले के किसानों को फसल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कृषि के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी.
जिला कृषि अधिकारी कुलदीप सिंह राणा ने बताया कि किसान अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं. किसान अपनी फसलों का बीमा अपने नजदीकी बैंक शाखा, जन सेवा केंद्र एवं भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं. ख़रीफ़ मौसम के लिए अधिसूचित फसलों के अंर्तगत जनपद में उड़द, धान एवं बाजरा की फसल अधिसूचित है.
धान की फसल के लिए बीमित धन राशि 86,000 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रमियम घनराशि 1720 रुपये प्रति हेक्टेयर है. वहीं उड़द की फसल के लिए बीमित धन राशि 59, 300 रुपये प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रीमियम धन राशि 1327 रुपये 50 पैसे है. बाजरा की फसल के लिए बीमित धनराशि 29,700 रुपये प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रीमियम 594 रुपये है.
इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023- 24 के ख़रीफ़ मौसम तक जिले के श्रणी एवं गैर कृषक कुल 74078 किसानों ने फसलों का बीमा कराया है. 19,509 किसानों को 8, 34, 21,000 रुपये फसलों में हुई क्षति के अंर्तगत क्षति पूर्ति के रूप में प्राप्त हुआ है.
Tags: Hindi news, Kharif crop, Local18FIRST PUBLISHED : July 10, 2024, 16:51 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed