शरद पवार की एनसीपी को बड़ी राहत महाराष्ट्र चुनाव से पहले आया अहम फैसला
शरद पवार की एनसीपी को बड़ी राहत महाराष्ट्र चुनाव से पहले आया अहम फैसला
महाराष्ट्र चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SP) को आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चंदा लेने की अनुमति दे दी.
नई दिल्ली, महाराष्ट्र चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन शरद पवार को बड़ी राहत दी है. चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SP) को आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चंदा लेने की अनुमति दे दी. अब तक उनकी पार्टी के चंदा लेने पर रोक लगी हुई थी. जिसे हटाने की मांग शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी काफी पहले से कर रही थी.
शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा था कि उन्हें जनता से चंदा लेने की इजाजत दी जाए. आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं के तहत उनकी पार्टी को सरकारी कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा स्वैच्छिक रूप से दी गई राशि को स्वीकार करने की मंजूरी दे दी है. संविधान के इसी प्रावधान के तहत सभी राजनीतिक दल अपने कार्यक्रमों के लिए लोगों से चंदा लेते हैं.
भतीजे ने तोड़ दी थी पार्टी
पिछले साल जुलाई में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी के दो-तिहाई से अधिक विधायकों को तोड़ लिया था. बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ मिलकर वे सरकार में शामिल हो गए थे. उन्होंने एनसीपी के चुनाव चिन्ह के साथ-साथ पार्टी के नाम पर भी दावा किया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक ही लागू
बाद में चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट के दावे को सही ठहराया और शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को लोकसभा चुनावों के लिए दूसरे नाम से पार्टी बनाने को कहा था. हालांकि, एनसीपी-एसपी तभी तक चंदा ले सकती है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में पार्टी को लेकर आखिरी फैसला नहीं आ जाता है. शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी-एसपी ने महाराष्ट्र में 10 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा और आठ पर जीत हासिल की, जबकि अजित पवार की राकांपा ने पांच सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ एक पर जीत हासिल कर सकी.
Tags: NCP chief, NCP Election Symbol, Sharad pawarFIRST PUBLISHED : July 8, 2024, 21:46 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed