तो पेमेंट रोक दो Raus IAS हादसे पर दिल्ली चीफ सेक्रेट्री का एक्शन

Old Rajendra Nagar Haadsa: मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि नालों की सफाई के लिए लगे किसी भी ठेकेदार को तब तक भुगतान ना किया जाए, जब तक कि ऐसे काम का थर्ड पार्टी ऑडिट पूरा ना हो जाए.

 तो पेमेंट रोक दो Raus IAS हादसे पर दिल्ली चीफ सेक्रेट्री का एक्शन
नई दिल्ली: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में तीन यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत का मामला सड़क से संसद तक गूंज रहा है. राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से तीन यूपीएससी एस्पिरेंट के मौत हो गई. इसके बाद सरकार और पुलिस जागती दिख रही है. राव आईएएस कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की मौत के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि नालों की सफाई के लिए लगे किसी भी ठेकेदार को तब तक पैसे का भुगतान ना किया जाए, जब तक कि ऐसे काम का थर्ड पार्टी ऑडिट पूरा ना हो जाए. दरअसल, दिल्ली सचिव का यह कदम शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में एक नाले का गंदा पानी घुसने से सिविल सेवा के तीन एस्पिरेंट्स की दर्दनाक मौत के बाद उठाया गया है. दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा लिखे गए एक नोट के जवाब में मुख्य सचिव ने यह कहा है. मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास) को विभिन्न एजेंसियों द्वारा नालों की सफाई के थर्ड पार्टी ऑडिट पर मंत्री द्वारा मांगी गई जानकारी के साथ एक तथ्यात्मक नोट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शहरी विकास विभाग ने 27 मई को सभी विभागों को डि-सिल्टिंग कार्य के थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए पत्र लिखा था. नरेश कुमार ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि नालों की सफाई में लगे किसी भी ठेकेदार को तब तक कोई भुगतान ना किया जाए, जब तक कि थर्ड पार्टी ऑडिट के माध्यम से इस तरह के काम की पुष्टि ना हो जाए. बता दें कि भारद्वाज ने मंगलवार को मुख्य सचिव को लिखे एक नोट में शहर में जल निकासी से संबंधित लंबित फैसलों पर उनके दावे पर स्पष्टीकरण मांगा. वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने राव आईएएस कोचिंग सेंटर की इमारत के ‘बेसमेंट’ में पानी भरने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले में प्राधिकारियों को बुधवार को फटकार लगाई. हाईकोर्ट कहा कि जब ‘मुफ्त की सौगातें बांटने की संस्कृति’ के कारण टैक्स संग्रह नहीं होता है, तब ऐसी त्रासदियां होना स्वाभाविक है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला की पीठ ने कहा कि एक ‘अजीब जांच’ चल रही है, जिसमें कोचिंग सेंटर के पास से गुजरने वाले कार चालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई, लेकिन दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों के खिलाफ नहीं. Tags: Abhishek Manu Singhvi, Arvind kejriwal, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : July 31, 2024, 14:41 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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