चंदौली में पुलिस की पिटाई से छात्रा की मौत! हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर सरकार से मांगा जवाब
चंदौली में पुलिस की पिटाई से छात्रा की मौत! हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर सरकार से मांगा जवाब
मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली सैयदराजा थाना पुलिस की ओर से गुंडा एक्ट के तहत छापे के दौरान घर में घुसकर परिवार की पिटाई में छात्रा की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका की सुनवाई 29 जुलाई को होगी. यह आदेश जस्टिस डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस गौतम चौधरी की खंडपीठ ने विजय यादव उर्फ रणविजय यादव व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.
याचिका पर सीबीआई की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने पक्ष रखा. जानकारी के अनुसार 1 मई 2022 को एसएचओ शैयदराजा उदय प्रताप सिंह ने पुलिस टीम के साथ मनराजपुर गांव के कन्हैया यादव के घर पर दबिश दी. कन्हैया के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी. एडीएम चंदौली ने 6 फरवरी 2022 को गुंडा घोषित किया था. पुलिस टीम को कन्हैया यादव नहीं मिला तो परिवार के सदस्यों की जमकर पिटाई की जिसमें 21 वर्षीय छात्रा निशा यादव की पुलिस पिटाई से मौके पर ही मौत हो गई. भाई याची का चालान कर दिया गया. पुलिस को बहन गुंजा यादव की तरफ से शिकायत दी गई लेकिन उसे दर्ज नहीं किया गया. इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया. बाद में कमिश्नर व तहसीलदार के हस्तक्षेप के बाद याची जमानत पर रिहा हुआ.
इसके बाद 2 मई 2022 को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. सरकार ने पुलिस के खिलाफ केस की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी है. 18 मई को परिवार के सदस्यों का पुलिस ने बयान दर्ज किया. मृतका का तीन डाक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया लेकिन मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका. मृतका के शरीर पर चोटे व गले में आधे फंदे के निशान की फोटोग्राफ सहित अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस पर हत्या करने का परिवार ने आरोप लगाया है. याची का कहना है कि पुलिस द्वारा पीट कर हत्या करने की हाईकोर्ट जज से न्यायिक जांच या एसआईटी जांच या सीबीआई जांच करवाई जाए. साथ ही मृतका के परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिलाने की भी प्रार्थना की गई है.
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Tags: Allahabad high court, UP newsFIRST PUBLISHED : June 24, 2022, 22:04 IST