पुणे पोर्शे क्रैश: किशोर ने रोड सेफ्टी पर लिखा Essay पूरी की यह शर्त
पुणे पोर्शे क्रैश: किशोर ने रोड सेफ्टी पर लिखा Essay पूरी की यह शर्त
Pune Porsche Crash: पुणे पोर्शे क्रैश मामले में आरोपी 17 साल के किशोर ने रोड सेफ्टी पर 300 शब्दों में निबंध लिखकर जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंपा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी किशोर की हिरासत को पहले ही अवैध बता चुका है.
पुणे. महाराष्ट्र के पुणे पोर्शे क्रैश केस में नया मोड़ सामने आया है. हाईप्रोफाइल हिट एंड रन मामले में 17 साल के आरोपी ने 300 शब्दों में रोड सेफ्टी पर एस्से लिखकर जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) को सौंपा है. इसके साथ ही आरोपी किशोर ने जमानत शर्तों को पूरा किया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने किशोर की हिरासत को गैरकानूनी करार दिया था. हाईकोर्ट के फैसले के बाद रोक एक्सीडेंट के आरोपी किशोर ने जेजेबी को सड़क सुरक्षा पर निबंध लिखकर सौंपा है. बता दें कि JJB ने शुरुआत में भी आरोपी से निबंध लिखवाकर उसे छोड़ दिया था. जेजेबी के इस कदम की उस वक्त तीखी आलोचना हुई थी. पुणे पोर्शे क्रैश कांड में दो लोगों की मौत हो गई थी.
Tags: Bombay high court, Mumbai News, Pune newsFIRST PUBLISHED : July 5, 2024, 15:48 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed