रेवन्ना ने जर्मनी से बेंगलुरु के लिए भरी उड़ान एयरपोर्ट पर SIT की पैनी नजर

Prajwal Revanna: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बलात्कार के एक मामले में बुधवार को जनता दल सेक्युलर के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है.

रेवन्ना ने जर्मनी से बेंगलुरु के लिए भरी उड़ान एयरपोर्ट पर SIT की पैनी नजर
बेंगलुरु. जनता दल (सेक्यूलर) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना ने 30 मई को म्यूनिख से बेंगलुरु की वापसी की उड़ान में टिकट बुक कराया है. आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. रेवन्ना यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं. विशेष जांच दल (एसआईटी) के सूत्रों के अनुसार, जद(एस) सुप्रीमो एच डी देवेगौड़ा के 33 वर्षीय पोते रेवन्ना के 31 मई को बेंगलुरु पहुंचने की संभावना है. उन्होंने बताया कि एसआईटी रेवन्ना के बेंगलुरु पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए यहां केम्पेगौड़ा हवाईअड्डे पर लगातार नजर रख रही है. हासन लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रत्याशी के तौर पर फिर से चुनाव लड़ रहे रेवन्ना यह खबर सामने आने के तुरंत बाद विदेश भाग गए थे कि कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया से उन आपत्तिजनक वीडियो की जांच करने का आदेश दिया है जिसमें रेवन्ना कई महिलाओं का कथित तौर पर यौन शोषण करते हुए दिखाई दे रहे हैं. अभी तक रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के दो मामले दर्ज किए गए हैं. हासन के सांसद ने दो दिन पहले एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने 31 मई को एसआईटी के समक्ष पेश होने और जांच में सहयोग करने का वादा किया था. सूत्रों ने बताया कि रेवन्ना ने पहले भी जर्मनी से दो बार विमान के टिकट रद्द कराए हैं. इस बीच, एसआईटी ने मंगलवार को हासन के जिला मुख्यालय में स्थित रेवन्ना के आवास पर तलाशी ली जो देर रात तक चली. उन्होंने बताया, “कुछ आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है.” दूसरी ओर, बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने बलात्कार के एक मामले में बुधवार को जनता दल सेक्युलर (जद एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. रेवन्ना पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है. निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने रेवन्ना के वकील अरुण द्वारा दायर जमानत आवेदन को खारिज कर दिया. Tags: BJP, Congress, KarnatakaFIRST PUBLISHED : May 29, 2024, 22:56 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed