Places Of Worship Act 1991: सुप्रीम कोर्ट ने लंबित याचिकाओं पर की सुनवाई जानें पूरा मामला

मार्च 2021 में कोर्ट ने वकील अश्वनी कुमार और विष्णु जैन की दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया हुआ है. हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब दायर नहीं किया गया है. उम्मीद जताई जा रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सितंबर में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है.

Places Of Worship Act 1991: सुप्रीम कोर्ट ने लंबित याचिकाओं पर की सुनवाई जानें पूरा मामला
हाइलाइट्ससुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल कानून 1991 को लेकर लंबित याचिकाओं पर सुनवाई की.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो केवल पहले की लंबित दो याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा.प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सितंबर में सुनवाई हो सकती है. नई दिल्ली. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर दी गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की और कहा कि पहले से लंबित दो याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी. बाकी याचिकाकर्ताओं से कोर्ट ने कहा कि वो चाहें तो इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए अर्जी दे सकते हैं. बता दें कि मार्च 2021 में कोर्ट ने वकील अश्वनी कुमार और विष्णु जैन की दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया हुआ है. हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब दायर नहीं किया गया है. उम्मीद जताई जा रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सितंबर में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने मामले की सुनवाई की. दोनों न्यायधीशों की पीठ ने रिटायर्ड सेना अधिकारी अनिल कबोत्रा, अधिवक्ता चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह, देवकीनंदन ठाकुर जी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और भाजपा के पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की. मथुरा निवासी देवकीनंदन ठाकुर द्वारा दायर याचिका में 1991 के अधिनियम की धारा 2, 3, 4 की वैधता को चुनौती दी गई है. याचिका में दावा किया गया है कि यह हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और सिखों के उनके उपासना स्थलों और तीर्थयात्रा एवं उस संपत्ति को वापस लेने के न्यायिक उपचार का अधिकार छीनती है जो देवता की है. उपासना स्थल कानून ऐसा कानून है जो 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के स्वरूप को बदलने पर पाबंदी लगाता है. बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद के ऐतिहासिक स्थलों पर हिंदू पक्षों द्वारा स्वामित्व और पूजा करने के अधिकार के लिए नए मुकदमों ने 1991 के एक कानून को सुर्खियों में ला दिया था. (इनपुट भाषा से) ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Ayodhya ram mandir, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : July 29, 2022, 13:08 IST