लादेन की फोटो और ISIS के झंडे हाईकोर्ट ने क्यों दी UAPA के आरोपी को जमानत
लादेन की फोटो और ISIS के झंडे हाईकोर्ट ने क्यों दी UAPA के आरोपी को जमानत
Kerala ISIS Module: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक युग में इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री वेबसाइट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और केवल इसे एक्सेस करना और डाउनलोड करना यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि आरोपी ने खुद को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जोड़ा था.
नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस्लामिक स्टेट के केरल मॉड्यूल के मामले में दिवंगत कांग्रेस विधायक बीएम इदिनब्बा के पोते अम्मार अब्दुल रहमान को जमानत दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में जमानत देते हुए कहा कि मोबाइल में आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की तस्वीरें, जिहाद प्रचार और आईएसआईएस झंडे जैसी आपत्तिजनक सामग्री मिलना,आईएसआईएस जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्य के रूप दिखाने के पर्याप्त नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक युग में इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री वेबसाइट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और केवल इसे एक्सेस करना और डाउनलोड करना यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि आरोपी ने खुद को ISIS से जोड़ा था.
Tags: DELHI HIGH COURT, ISIS, KeralaFIRST PUBLISHED : May 6, 2024, 21:40 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed