भाजपा विधायक रामप्रवेश राय को MP-MLA कोर्ट ने सुनायी सजा जानिए क्या है पूरा मामला
भाजपा विधायक रामप्रवेश राय को MP-MLA कोर्ट ने सुनायी सजा जानिए क्या है पूरा मामला
Bihar News: साल 2010 में 10 सितंबर को पर्यटन मंत्री रहते हुए रामप्रवेश राय ने सारण तटबंध पर पहुंचकर सरकारी कार्यों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया गया, जो चुनाव प्रभावित करने के उदेश्य से अनैतिक कार्य था. इसी मामले में बरौली थाने में आदर्श आचार संहित उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
हाइलाइट्सकोर्ट ने माना, पर्यटन मंत्री रहते हुए चुनाव के दौरान पद का किया दुरुपयोग, सुनाई गई सजा. आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में 1000 रु. का अर्थ दंड, नहीं देने पर 6 माह की सजा.
गोपालगंज. बिहार सरकार के पूर्व पर्यटन मंत्री और गोपालगंज के बरौली विधानसभा के बीजेपी एमएलए राम प्रवेश राय को गोपालगंज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनायी है. आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी पाते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट के जज मानवेंद्र मिश्रा ने विधायक पर एक हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. अगर उनकी ओर से ओर से 1000 का अर्थदंड का जुर्माना कोर्ट में जमा नहीं किया गया तो उन्हें 6 महीने की जेल भी हो सकती है.
बरौली के बीजेपी विधायक रामप्रवेश राय के ऊपर इसके पूर्व भी कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. तब बीते 22 अक्टूबर को उनकी ओर से कोर्ट में आत्मसमर्पण किया गया था और उनके द्वारा 5000 रुपये की जुर्माना की राशि भी जमा की गई थी. तब उन्हें सशर्त जमानत दी गई थी.
जानकारी के अनुसार, इस बार बुधवार, 9 नवंबर को मानवेंद्र मिश्रा की कोर्ट ने उन्हें दोबारा इसी मामले को लेकर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. एपीपी मनोज शर्मा ने बताया कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं किये जाने पर छह माह की सजा हो सकती है.
क्या है पूरा मामला
साल 2010 में 10 सितंबर को पर्यटन मंत्री रहते हुए रामप्रवेश राय ने सारण तटबंध पर पहुंचकर सरकारी कार्यों का अवलोकन करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया गया, जो चुनाव प्रभावित करने के उदेश्य से अनैतिक कार्य था. इसी मामले में बरौली थाने में आदर्श आचार संहित उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी|
FIRST PUBLISHED : November 09, 2022, 18:04 IST