इस शहर के व्यापारी 30 सितंबर तक करा लें ये काम वरना देना होगा जुर्माना
इस शहर के व्यापारी 30 सितंबर तक करा लें ये काम वरना देना होगा जुर्माना
आयकर और जीएसटी के अधिवक्ता गौरव गुप्ता के अनुसार, यदि कोई व्यापारी ऑडिट नहीं कराता है, तो आयकर विभाग उसे बिक्री के आधे प्रतिशत या डेढ़ लाख रुपये तक की पेनाल्टी लगा सकता है. पे
मुरादाबाद: इस शहर को पूरी दुनिया में ‘पीतल नगरी’ के नाम से जाना जाता है, यहां का पीतल उत्पाद देश-विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है. लेकिन एक्सपोर्टरों के लिए एक चिंताजनक खबर है. सभी एक्सपोर्टर्स को 30 सितंबर तक अपना ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना अनिवार्य है. अगर वे इस तारीख तक ऑडिट नहीं कराते हैं, तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है.
आयकर और जीएसटी के अधिवक्ता गौरव गुप्ता के अनुसार, यदि कोई व्यापारी ऑडिट नहीं कराता है, तो आयकर विभाग उसे बिक्री के आधे प्रतिशत या डेढ़ लाख रुपये तक की पेनाल्टी लगा सकता है. पेनाल्टी से बचने के लिए व्यापारियों को 30 सितंबर 2024 से पहले अपना ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना होगा. ध्यान रहे, जिन व्यापारियों की बिक्री एक करोड़ से दो करोड़ रुपये के बीच है और वे आयकर विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक लाभ दिखाते हैं, उन्हें ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है.
आवश्यक जानकारी दें
जिन व्यापारियों को 30 सितंबर 2024 तक ऑडिट कराना है, उन्हें अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को कारोबार से संबंधित सभी विवरण, जैसे खरीद, बिक्री, खर्च, लोन, संपत्ति, पूंजी, लेनदार, देनदार, नकद, टीडीएस, टीसीएस आदि प्रदान करने होंगे. चार्टर्ड अकाउंटेंट इन विवरणों को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज करेंगे. यदि ऑडिट रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई, तो विभाग भारी पेनाल्टी लगा सकता है. इसीलिए लेखा पुस्तकों में सही जानकारी दर्ज करना बेहद महत्वपूर्ण है. ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन आयकर विभाग की वेबसाइट पर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अपलोड की जाएगा
Tags: Gst, Income tax, Local18FIRST PUBLISHED : September 23, 2024, 09:30 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed