ओडिशा: 10 साल की बच्‍ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

ओडिशा (Odisha) के गंजाम जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी व्यक्ति को मंगलवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने 12 गवाहों के बयान के बाद यह फैसला दिया जिसमें पीड़ित और चिकित्सक समेत पुलिसकर्मी और अन्य लोग शामिल हैं.

ओडिशा: 10 साल की बच्‍ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा
हाइलाइट्सओेडिशा में कोर्ट ने दिया अहम फैसला, कहा- दोषी व्यक्ति को मंगलवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई बेहरामपुर (ओडिशा). ओडिशा (Odisha) के गंजाम जिले की एक अदालत ने तीन साल पहले 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी व्यक्ति को मंगलवार को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. विशेष पॉक्सो (Posco) अदालत के न्यायाधीश गणेश्वर पति ने पेशे से किसान प्रहलाद बेहरा (53) को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 20 साल सश्रम जेल की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंगारी ने कहा कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को निर्देश दिया कि वह पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा दे. अदालत ने 12 गवाहों के बयान के बाद यह फैसला दिया जिसमें पीड़ित और चिकित्सक समेत पुलिसकर्मी और अन्य लोग शामिल हैं. यह घटना 13 सितंबर, 2019 की है जब दोषी किसान बेहरा गली में खेल रही बच्ची को अपने साथ गांव से बाहर लेकर गया और उससे दुष्कर्म किया. इसके बाद पीड़िता ने घर जाकर आप बीती सुनाई, तो उसके पिता ने 24 सितंबर, 2019 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण कानून (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी| Tags: Odisha, Posco actFIRST PUBLISHED : November 15, 2022, 23:45 IST