डूब क्षेत्र की जमीनों पर रजिस्ट्री शुरू NGT के निर्देशों का पालन अनिवार्य
डूब क्षेत्र की जमीनों पर रजिस्ट्री शुरू NGT के निर्देशों का पालन अनिवार्य
उप निबंधक ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा. रजिस्ट्री के दौरान संबंधित जमीन की खतौनी और खसरे की मूल प्रति के साथ मौके पर ली गई जीपीएस फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा.
नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में लंबे समय से डूब क्षेत्र की जमीनों पर लगी रजिस्ट्री की रोक को हटाए जाने के बाद, सदर तहसील में पांच जमीनों की रजिस्ट्री की गई. हालांकि, दादरी और जेवर तहसीलों में अब तक कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है. उप निबंधक कार्यालय दादरी ने स्पष्ट किया है कि इन जमीनों पर कोई भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता और भविष्य में भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी.
उप निबंधक ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा. रजिस्ट्री के दौरान संबंधित जमीन की खतौनी और खसरे की मूल प्रति के साथ मौके पर ली गई जीपीएस फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा. इन दस्तावेजों के बिना रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकेगी.
2020 में लगी थी रजिस्ट्री पर रोक
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कलक्ट्रेट के सचिव, हेमंत शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने डूब क्षेत्र की जमीनों पर लगी रजिस्ट्री की रोक को हटा दिया है. 2020 में अवैध निर्माणों को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक में यह रोक लगाई गई थी. उस समय निर्णय लिया गया था कि रजिस्ट्री के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा.
हाईकोर्ट का आदेश और नई व्यवस्था
जुलाई 2024 में एक नई व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत जमीन की रजिस्ट्री के लिए एडीएम के पास आवेदन करना आवश्यक कर दिया गया था. अगर 30 दिनों में प्राधिकरण से कोई रिपोर्ट नहीं आती, तो आवेदन निरस्त माना जाता था. हाल ही में हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है. अब एनजीटी के दिशा-निर्देशों के तहत रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो.
Tags: Local18, Noida Authority, Noida newsFIRST PUBLISHED : September 17, 2024, 16:41 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed