हेट स्पीच को लेकर देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं आप आदेश दीजिए सुप्रीम कोर्ट से बोला चुनाव आयोग
हेट स्पीच को लेकर देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं आप आदेश दीजिए सुप्रीम कोर्ट से बोला चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हेट स्पीच को लेकर स्पष्ट कानून नहीं है और मौजूदा कानून भी समुचित नहीं है. चुनाव के दौरान हेट स्पीच और अफवाहों को रोकने के लिए आयोग आईपीसी और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत राजनीतिक दलों समेत अन्य लोगों को सौहार्द बिगाड़ने से रोकने को लेकर काम करता है, लेकिन हेट स्पीच और अफवाहों को रोकने के लिए निर्धारित कानून नहीं है.
नई दिल्ली: हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयोग ने कहा कि देश में हेट स्पीच को लेकर न तो कोई स्पष्ट कानून है और न ही मौजूदा कानून समुचित है. इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि शीर्ष अदालत को इस मामले में समुचित आदेश देना चाहिए, क्योंकि विधि आयोग ने 267वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि आपराधिक कानून में हेट स्पीच को लेकर जरूरी संशोधन किए जाने चाहिए.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हेट स्पीच को लेकर स्पष्ट कानून नहीं है और मौजूदा कानून भी समुचित नहीं है. चुनाव के दौरान हेट स्पीच और अफवाहों को रोकने के लिए आयोग आईपीसी और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत राजनीतिक दलों समेत अन्य लोगों को सौहार्द बिगाड़ने से रोकने को लेकर काम करता है, लेकिन हेट स्पीच और अफवाहों को रोकने के लिए निर्धारित कानून नहीं है.
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Tags: Election commission, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 14, 2022, 11:11 IST