जिस RJD कैंडिडेट के लिए वरदान बने केजरीवाल उसके लिए वोट मांगेंगे लालू यादव
जिस RJD कैंडिडेट के लिए वरदान बने केजरीवाल उसके लिए वोट मांगेंगे लालू यादव
Jharkhand Vidhansabha Chunav: झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एक ओर एनडीए कैंडिडेट के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी वोट मांगेगे तो दूसरी ओर लालू यादव कोडरमा में आरजेडी कैंडिडेट के लिए रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे. लालू यादव जिनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे इस कैंडिडेट को हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी है. यह केस ठीक वैसा ही था जैसा अरविंद केजरीवाल का. आइये जानते हैं पूरा मामला.
हाइलाइट्स जमानत पर निकले कोडरमा के आरजेडी प्रत्याशी के लिए आज चुनाव प्रचार करेंगे लालू यादव. अरविंद केजरीवाल केस की तर्ज पर आरजेडी कैंडिडेट सुभाष यादव को सुप्रीम कोर्ट ने दी बेल. कोडरमा से राज प्रत्याशी सुभाष यादव को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए दी अंतरिम जमानत.
रितेश लोहानी/कोडरमा. अरविंद केजरीवाल की तरह मेरे मुवक्किल को भी बेल दीजिये मीलॉर्ड…SC ने कहा-इंटरिम बेल ग्रांटेड! कुछ ऐसा ही सीन था जब सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी के सुभाष यादव की जमानत पर बहस चल रही थी. अब सुभाष यादव जमानत पर हैं और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कोडरमा विधानसभा में आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे. राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के पक्ष में लालू यादव मरकच्चो से तिलैया तक रोड शो करेंगे. इसके बाद कोडरमा के मरकच्चो में सभा करेंगे. बता दें कि हाल में ही इंडि गठबंधन (I.N.D.I.A.) समर्थित राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष यादव को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम तौर पर रिहा किया है. सुभाष यादव ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव दौरान प्रचार के लिए दी गई अंतरिम जमानत का हवाला देते हुए अपने लिए राहत मांगी थी. अब जब सुभाष यादव चुनाव प्रचार में स्वयं आ गए हैं तो कोडरमा विधानसभा सीट पर होने वाला चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है.
बता दें कि कोडरमा में 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का दिन है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 14 नवंबर को शाम 5 बजे तक समर्पण कर वापस जेल चला जाए. ED की तरफ से पेश एडिशनल सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि PMLA एक्ट की धारा 45 में इस तरह की जमानत का कोई प्रावधान नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत, दीपांकर दत्ता और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की नियमित जमानत याचिका हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट केस के तथ्यों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा. याचिकाकर्ता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम तौर पर रिहा किया जा रहा है.
गौरतलब है कि मार्च महीने में हुई ED की कार्रवाई के बाद बिहार के कारोबारी और राजद नेता सुभाष यादव बेउर जेल में बंद थे. वहीं से झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव मैं कोडरमा विधानसभा सीट पर राजद से दावेदारी करते हुए स्पेशल बेल पर कोडरमा पहुंचकर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में अपना नॉमिनेशन कराया था. इसके बाद पुनः वे जेल में बंद थे.
बता दें कि सुभाष यादव अवैध रेत खनन मामले में आरोपी हैं, और ED ने उनके खिलाफ PMLA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. उन्हें इस साल 9 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था. उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए पटना हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. राहत मिलने के बाद, राजद जिलाध्यक्ष रामधन यादव ने कहा कि इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है.
FIRST PUBLISHED : November 10, 2024, 12:23 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed