शरजील-उमर ईरान में होते तो फांसी! सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर क्या बोली रूबिका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इसके साथ ही अदालत ने साफ किया है कि दोनों आरोपी अगले एक साल तक इस मामले में नई जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकेंगे. हालांकि इसी केस में शामिल अन्य पांच आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हर आरोपी की भूमिका अलग-अलग होती है और उसी आधार पर फैसला किया गया है. इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थकों में निराशा है, जबकि दूसरी ओर कोर्ट के फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.जमानत खारिज होने पर रूबिका क्या बोलीं?

शरजील-उमर ईरान में होते तो फांसी! सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर क्या बोली रूबिका