गांधीनगर. गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को दिए गए मुआवजे पर नाखुशी जताई है. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को काफी कम मुआवजा दिया गया है. अदालत ने कहा कि मुआवजा वाजिब होना चाहिए. साथ ही इस मसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि समय की मांग है कि मुआवजा राशि पर्याप्त होनी चाहिए.
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Tags: Gujarat High Court, Gujarat news, National NewsFIRST PUBLISHED : November 24, 2022, 13:48 IST