मेघालय: न्यायिक परीक्षा में खासी गारो भाषा अनिवार्य पास होने के लिए लाने होंगे इतने नंबर
मेघालय: न्यायिक परीक्षा में खासी गारो भाषा अनिवार्य पास होने के लिए लाने होंगे इतने नंबर
Meghalaya News: कानून मंत्री जेम्स पी के संगमा ने बताया कि राज्य न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन के तहत उम्मीदवारों के लिए मेघालय की दो प्रमुख भाषाओं खासी या गारो भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है.
हाइलाइट्समेघालय की राज्य न्यायिक परीक्षा में गारो, खासी भाषा अनिवार्यन्यायिक परीक्षा पास करने के लिए किसी एक पेपर में पास होना अनिवार्यगारो या खासी पेपर में पास नहीं होने पर अन्य पेपर का मूल्यांकन नहीं होगा.
शिलांग: मेघालय कैबिनेट ने राज्य की न्यायिक सेवा परीक्षा में खासी और गारो भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए एक संशोधन को मंजूरी दे दी है. राज्य के कानून मंत्री जेम्स पी के संगमा ने बुधवार को बताया कि राज्य न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन के तहत उम्मीदवारों के लिए मेघालय की दो प्रमुख भाषाओं खासी या गारो भाषा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है. मेघालय उच्च न्यायालय की 9 मई की बैठक में न्यायिक सेवा नियम, 2006 और मेघालय उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2015 में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव पारित कर संशोधन की मंजूरी दी गई थी.
जेम्स ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि मंगलवार को मेघालय न्यायिक सेवा नियम, 2006 में एक अनिवार्य पेपर पेश करने के लिए एक संशोधन को मंजूरी दे दी थी, जो कि खासी या गारो भाषा में पेपर IV है. कानून मंत्री ने कहा कि एक भाषा (गारो या खासी) को अनिवार्य कर दिया जाएगा और जब तक कोई उम्मीदवार न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर लेता, तब तक अन्य पेपरों में उम्मीदवार के प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा. इसी तरह के प्रावधान मेघालय उच्च न्यायिक सेवा नियम, 2015 की अनुसूची-B में शामिल किए जाएंगे, जिससे उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा में खासी और गारो पर एक अनिवार्य पेपर को पास करना अनिवार्य हो जाएगा.
मंत्री ने कहा कि जब तक कोई उम्मीदवार न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर लेता, वह अयोग्य हो जाएगा और अन्य पेपरों में उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा.
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Tags: MeghalayaFIRST PUBLISHED : August 10, 2022, 15:02 IST