श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका SC ने लगाई फटकार

Krishna Janmabhoomi Dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाई है. अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका SC ने लगाई फटकार
मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम कमेटी पक्ष के खिलाफ एक नोटिस जारी किया. जिसमें मुस्लिम पक्ष को यह बताने को कहा है कि क्या वो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दे सकते हैं. मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती न देकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बता दें कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिन्दू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था. इसी फैसले को चुनौती देने के लिये मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को बाइपास कर सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर फटकार लगाई. अब मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी. इस पर हिंदू पक्ष के लोगों ने खुशी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को 4 नवंबर तक हाईकोर्ट में डबल बेंच जाने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्षकारों ने खुशी जाहिर की है. साधु संतो में भी खुशी की लहर है. महामंडलेश्वर त्रिशूल बाबा ने कहा कि मुस्लिमों के पास एक भी एक साक्ष्य नहीं है, जिससे जाहिर होता हो कि उनके पास विवादित ढांचे का मालिकाना हक है. न ही उन्होंने कोई ऐसा दस्तावेज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया. मुस्लिम पक्ष लगातार हिंदू पक्ष को अनावश्यक रूप से माननीय न्यायालय में नए-नए दांव पेंच से निर्णायक आदेश आने तक रोकने का प्रयास कर रहा है. लेकिन बहुत जल्द इसका पर्दाफाश होगा. साधू संतों ने कहा कि न्यायालय में हकीकत सभी के सामने आएगी. वहां पर ठाकुर केशव देव जी का भव्य और दिव्य मंदिर बहुत जल्द न्यायालय के आदेश अनुसार बनाया जाएगा. वहां पर सिर्फ ठाकुर केशव देव जी का मूल जन्म स्थान है. वहां मंदिर तोड़ा गया था अगर भारत का मुसलमान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तो सभी हिंदू भारत के मुसलमानों का स्वागत करेंगे. उधर, पक्षकार दिनेश शर्मा और अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है. मुस्लिम पक्ष ने मामले को लटकाने भटकाने का काम किया है. Tags: Mathura news, UP news, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : September 17, 2024, 17:28 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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