मैटरनिटी लीव पर बड़ा फैसला: सरोगेसी से मां बनीं तो भी 6 माह की छुट्टी मिलेगी
मैटरनिटी लीव पर बड़ा फैसला: सरोगेसी से मां बनीं तो भी 6 माह की छुट्टी मिलेगी
Maternity Leaves Amendments: सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने मैटरनिटी लीव्स को लेकर संबंधित नियम में संशोधन करते हुए सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं को भी इसमें शामिल किया है.
Maternity Leaves Amendments: सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने मैटरनिटी लीव्स को लेकर संबंधित नियम में संशोधन करते हुए सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं को भी इसमें शामिल किया है. केंद्र ने सरोगेसी के मामले में महिला कर्मियों को 6 महीने के मातृत्व अवकाश की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन किया. अब तक, सरोगेसी के जरिए बच्चे के जन्म की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने का कोई नियम नहीं था.
केंद्र ने इस संशोधन के साथ ही 50 साल पुराने नियम में बदलाव किया है. जिसके तहत महिला सरकारी कर्मचारी सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करने की स्थिति में 180 दिनों का मातृत्व अवकाश ले सकती हैं. सेंट्रल सिविलस सर्विस (लीव) में किए गए बदलावों के अनुसार, इसने “कमीशनिंग मां” (सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे की इच्छुक मां) को बाल देखभाल अवकाश के अलावा “कमीशनिंग पिता” को 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की भी अनुमति दी है.
पर्सनल मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन में कहा है कि सरोगेसी के मामले में, सरोगेट मां, साथ ही दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यदि दोनों में से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हैं.
Tags: Centre Government, Government Employee, Paternity leaveFIRST PUBLISHED : June 24, 2024, 15:12 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed