क्या बाहर आ पाएंगे सिसोसिया क्यों SC से बेल के बाद जाना पड़ेगा लोअर कोर्ट

Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से कब तक बाहर आ पाएंगे. इसके बारे में तिहाड़ जेल के सूत्रों ने जानकारी दी है.

क्या बाहर आ पाएंगे सिसोसिया क्यों SC से बेल के बाद जाना पड़ेगा लोअर कोर्ट
नई दिल्ली. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. मगर सबसे बड़ा सवाल है कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से कब तक बाहर आ पाएंगे. इसके बारे में तिहाड़ जेल के सूत्रों ने बताया कि उन्हें बेल आर्डर मिलने के समय पर निर्भर करेगा कि मनीष सिसोदिया कितने बजे तक जेल से बाहर आ पाएंगे. तिहाड़ जेल के सूत्रो के मुताबिक मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकल सकते हैं. मनीष सिसोदिया तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद है. जेल नंबर 1 में बंद कैदी आमतौर पर जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकलते है. तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक अगर किसी की सिक्युरिटी को लेकर कोई चिंता हो तो फिर किसी और गेट से भी उसे निकाल सकते हैं. नियमो के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा. राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल बॉन्ड भरा जाएगा और जमानत की बाकी शर्तों को पूरा किया जाएगा. जिसके बाद अदालत से बेल ऑर्डर (परवाना) तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. Tags: Delhi liquor scam, Manish sisodia, Manish sisodia case, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 9, 2024, 12:16 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed