Youtube की वजह से Exam में फेल हुआ 75 लाख दिलवाइए युवक पर SC ने उल्टे जुर्माना ठोक दिया
Youtube की वजह से Exam में फेल हुआ 75 लाख दिलवाइए युवक पर SC ने उल्टे जुर्माना ठोक दिया
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा यह सबसे खराब याचिकाओं में से एक है. उन्होंने कहा कि यदि आप विज्ञापन नहीं देखना चाहते तो ना देखें. हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह एक दिलचस्प याचिका तो है मगर बेतुकी है. बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है. इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया.
नई दिल्ली: परीक्षा में असफल होने पर यूट्यूब को जिम्मेदार बताते हुए मुआवजे की मांग करने वाले युवक को सुप्रीम कोर्ट से न केवल फटकार लगी, बल्कि जुर्माना भी लग गया. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में फेल हुए एक युवक पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इस युवक ने आरोप लगाया था कि यूट्यूब पर अश्लील विज्ञापन आते हैं, जिस कारण उन्हें देखकर उसका ध्यान भटक गया और इसकी वजह से वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सका.
इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि इस तरह कि याचिका केवल अदालती समय को खराब करने के लिये दाखिल की जाती है. यूट्यूब देखना या नहीं देखना, उसका व्यक्तिगत फ़ैसला था. अगर उसे परीक्षा से ध्यान नहीं भटकाना चाहता था, तो नहीं देखना चाहिए था.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा यह सबसे खराब याचिकाओं में से एक है. उन्होंने कहा कि यदि आप विज्ञापन नहीं देखना चाहते तो ना देखें. हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह एक दिलचस्प याचिका तो है मगर बेतुकी है. बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है. इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया.
दरअसल आनंद प्रकाश चौधरी नाम के छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि यूटयूब पर अश्लील विज्ञापन के चलते उसका ध्यान भंग हुआ और वह मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती की परीक्षा पास नहीं कर पाया. इसके एवज में यूट्यूब उसे 75 लाख का मुआवजा दे. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में युवक ने यूट्यूब पर ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने की भी मांग की थी.
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Tags: Madhya pradesh news, Supreme Court, YoutubeFIRST PUBLISHED : December 09, 2022, 14:52 IST