अगर टेरर फंडिंग से छात्रा ने चुकाई है कॉलेज की फीस क्या उसे डिग्री मिलेगी जानें हाई कोर्ट का फैसला
मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एक मेडिकल छात्रा की अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि टेरर फंडिंग से चुकाई एमबीबीएस फीस जब तक कानूनी रूप से नहीं मिलती है. कॉलेज डिग्री देने को बाध्य नहीं है.