अब यूपी में कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले लेनी होगी इजाजत
अब यूपी में कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले लेनी होगी इजाजत
Lucknow News: उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी और अधिकारी अब बिना सरकार की इजाजत के मीडिया नसे न तो बात कर सकते हैं और न ही अपने विचार सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं.
हाइलाइट्स योगी सरकार ने अपने अफसरों और कर्मचारियों के लिए नई मीडिया गाइडलाइंस जारी कर दी है आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी और अधिकारी आचरण नियमावली का पालन करें
लखनऊ. प्रदेश की योगी सरकार ने अपने अफसरों और कर्मचारियों के लिए नई मीडिया गाइडलाइंस जारी की. इसके तहत मीडिया में बयान देने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी. इतना ही नहीं सोशल मीडिया के लिए भी नए नियम तय किए गए है. आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी और अधिकारी आचरण नियमावली का पालन करें. ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई होगी. बिना मंजूरी लिए अखबार में लेख न लिखे, टीवी रेडियो में न बोले और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट न करें.
अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सरकारी कार्मिकों के आचरण को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 प्रभावी है. उक्त आचरण नियमावली के नियम-3(2) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा. नियमावली के नियम-6, 7 एवं 9 में समाचार पत्रों या रेडियों से सम्बन्ध रखने एवं सरकार की आलोचना आदि के सम्बन्ध में प्रावधान किए गए हैं.
आदेश में सोशल मीडिया को लेकर भी निर्देशित किया गया है. कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना सरकार के स्वीकृति के किसी भी तरह का पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नहीं करेगा. इसी तरह अख़बार, टीवी और रेडियो पर भी अपने विचार साझा करने से पहले उसे संबंधित अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी.
Tags: Lucknow news, UP latest newsFIRST PUBLISHED : June 21, 2024, 09:44 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed