यूपी सरकार ने निष्पक्षता से नहीं किया काम शिक्षक भर्ती पर मायावती का रिएक्शन

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. नई चयन सूची तैयार करने का आदेश दिया गया है. इस पर मायावती का रिएक्शन सामने आया है.

यूपी सरकार ने निष्पक्षता से नहीं किया काम शिक्षक भर्ती पर मायावती का रिएक्शन
लखनऊः बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले यानी नई चयन सूची तैयार करने के आदेश का स्वागत किया है. उन्होंने मामले में योगी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निष्पक्षता से काम नहीं किया. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए नयी चयन सूची तैयार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का शनिवार को स्वागत किया. मायावती ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से साबित होता है कि राज्य सरकार ने ”अपना काम निष्पक्षता से नहीं किया.” 1. यूपी में सन 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यार्थियों की चयन सूची को रद्द करके तीन महीने के अन्दर नई सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से साबित है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता व ईमानदारी से नहीं किया है। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। — Mayawati (@Mayawati) August 17, 2024

बसपा सुप्रीमो ने ‘एक्स’ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यार्थियों की चयन सूची को रद्द करके तीन महीने के भीतर नयी सूची बनाने के उच्च न्यायालय के फैसले से साबित होता है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया. इस मामले में पीड़ितों, खासकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो. बसपा प्रमुख ने कहा कि वैसे भी सरकारी पदों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक के कारण उत्तर प्रदेश सरकार की काफी आलोचना हो रही है. अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है. सरकार इस ओर जरूर ध्यान दें.

गौरतलब है कि इससे पहले, 2019 में आयोजित इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे. जिसके चलते हजारों उम्मीदवार न्याय की गुहार लगा रहे थे. कोर्ट के फैसले ने उन उम्मीदवारों की उम्मीदों को फिर से जीवित कर दिया है, जो लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे थे.

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