किसी के अपराध की सजा परिवार को क्यों बुलडोजर एक्शन पर मायावती का बयान

Uttar Pradesh News: बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उसने बुलडोजर कार्रवाई की बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना की है. मायावती ने कहा कि किसी अपराध की सजा उसके परिवार को कैसे दी जा सकती है.

किसी के अपराध की सजा परिवार को क्यों बुलडोजर एक्शन पर मायावती का बयान
हाइलाइट्स बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए बड़ा बयान दिया मायावती ने कहा कि अब बुलडोजर का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही होना चाहिए लखनऊ. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बुलडोजर एक्शन की आलोचना के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ऐसे तत्वों से मिलकर सही न्याय नहीं देते हैं. मायावती ने कहा कि अब बुलडोजर का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही होना चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर पसत कर मायावती ने लिखा, “देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत् होनी चाहिए तथा इनके अपराध की सजा उनके परिवार व नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए. यह सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने ’क़ानून द्वारा क़ानून का राज’ (Rule of Law By Law) स्थापित करके भी दिखाया है. बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए. हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है. जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार व नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय सम्बन्धित अधिकारियों पर ही कठोर कार्यवाही होनी चाहिये, जो ऐसे तत्वों से मिलकर, पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं. सभी सरकारें इस ओर जरूर ध्यान दें.” सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन की कड़ी आलोचना की थी दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपराधों पर नियंत्रण के लिए अपराधियों के घरों और सम्पत्तियों पर बुलडोजर एक्शन की बढ़ती प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की थी. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए “बुलडोजर न्याय” का मामला बताया था.  साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे के समाधान के लिए वह दिशा-निर्देश जारी करेगा. Tags: BSP chief Mayawati, Lucknow newsFIRST PUBLISHED : September 3, 2024, 10:41 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed