चुनाव ख़त्म होते ही एक्शन में CM योगी आदित्यनाथ नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी

Yogi Cabinet Meeting News: कैबिनेट बैठक में पास प्रस्तावों के विषय में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2024-25 को मंजूरी प्रदान कर दी है. इस नीति में पिछले वर्ष की नीति के प्राविधानों का अनुसरण किया गया है.

चुनाव ख़त्म होते ही एक्शन में CM योगी आदित्यनाथ नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी
हाइलाइट्स जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर चुके समूह क और ख के अधिकारियों का हो सकेगा स्थानांतरण स्थानांतरण नीति के तहत आगामी 30 जून तक पूर्ण किए जाएंगे सभी वर्गों के अधिकारियों के स्थानांतरण लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को 2024-25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत समूह क और ख के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिन्होंने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं. वहीं समूह ग और घ में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा. समूह क और ख के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत तो वहीं समूह ग और घ के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा रखी गई है. इस स्थानांतरण नीति के तहत सभी स्थानांतरण आगामी 30 जून तक किए जाने हैं. मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक कुल 42 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट बैठक में पास प्रस्तावों के विषय में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2024-25 को मंजूरी प्रदान कर दी है. इस नीति में पिछले वर्ष की नीति के प्राविधानों का अनुसरण किया गया है. इसके तहत समूह क और ख के वो अधिकारी जिन्होंने अपने सेवाकाल में मंडल में 7 वर्ष और जनपद में 3 वर्ष पूरे कर लिए हों वो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे. इसके साथ ही समूह क और ख में स्थानांतरण संवर्ग वार अधिकारियों की संख्या अधिकतम 20 प्रतिशत होगी और समूह ग और घ के लिए अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखी गई है. उन्होंने बताया कि समूह ग और घ के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार सबसे पुराने अधिकारियों का पहले स्थानांतरण किया जाएगा. यदि 10 प्रतिशत से ऊपर स्थानांतरण करना होगा तो इसके लिए मंत्री जी की अनुमति आवश्यक होगी. वहीं, यदि समूह क और ख में 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण करने की आवश्यकता होगी तो उसकी अनुमति मुख्यमंत्री से लेना आवश्यक होगा. मानव संपदा के माध्यम से डिजिटाइज होगा स्थानांतरण उन्होंने बताया कि समूह ग और घ में स्थानांतरण को पूरी तरह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा. मानव संपदा की जो व्यवस्था शुरू की गई है उसके अंतर्गत स्थानांतरण के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था ऑनलाइन ही की जा सकेगी. इससे अधिकारियों की सर्विस बुक और सैलरी को डिजिटाइज किया जा सकेगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों और 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकासखंडों के लिए पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है, उसके अंतर्गत वहां रिक्त पड़े पदों को भरने की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. Tags: CM Yogi Adityanath, Lucknow newsFIRST PUBLISHED : June 12, 2024, 08:11 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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