ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने पर पुलिस कमिश्नर को फटकार कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा- आपके पास ये अधिकार नहीं

Kolkata High Court:  कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पुलिस अधिकारी को ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है. यह अधिकार सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी अथॉरिटी के पास होता है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि, कोलकाता सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात विभाग के पास याचिकाकर्ता के लाइसेंस को निलंबित करने की शक्ति नहीं थी. इसलिए इस आदेश को निरस्त किया जाता है.

ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने पर पुलिस कमिश्नर को फटकार कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा- आपके पास ये अधिकार नहीं
कोलकाता: सड़क पर ड्राइविंग करते वक्त पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड नहीं कर सकता है. क्योंकि उनके पास यह अधिकार नहीं है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यह टिप्पणी की. हाईकोर्ट ने कहा कि एक पुलिस अधिकारी को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने या ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है. जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की बेंच ने प्रियशा भट्टाचार्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने उस आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसमें कोलकाता ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अस्सिटेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उनका लाइसेंस रद्द कर दिया था. वहीं लाइसेंस सस्पेंड करने के फैसले को सही ठहराते हुए राज्य सरकार ने कोर्ट के समक्ष कहा कि, साल 2016 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) और जिले के पुलिस अधीक्षक को मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 19 के तहत यह अधिकार दिए गए थे कि अगर आवश्यक हो तो वे लापरवाह ड्राइवर के खिलाफ कर सकते हैं या उनके लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं. ताकि ट्रैफिक कंट्रोल को सुनिश्चित किया जा सके. हालांकि कोर्ट ने यह पाया कि, 2016 के इस नोटिफिकेशन के एक्ट ऑफ सेक्शन 19 में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि पश्चिम बंगाल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 में इस तरह के प्रावधान किए गए थे जिससे पुलिस को यह अधिकार मिले. हाईकोर्ट ने कहा कि, मोटर व्हीकल एक्ट में सिर्फ लाइसेंसिंग अथॉरिटी को यह अधिकार दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि, सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात विभाग के पास याचिकाकर्ता के लाइसेंस को निलंबित करने की शक्ति नहीं थी. इसलिए इस आदेश को निरस्त किया जाता है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Driving Licence, KolkataFIRST PUBLISHED : July 21, 2022, 16:13 IST