RG kar में छात्राओं की सुरक्षा से ख‍िलवाड़! गृह मंत्रालय पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोलकाता के आरजी कर अस्‍पताल मामले में सुप्रीम कोर्ट में याच‍िका लगाई है. मंत्रालय ने कहा क‍ि अस्‍पताल में तैनात CISF के जवानों खासतौर पर महिला जवानों को कोई सहायता नहीं मिल रही है.

RG kar में छात्राओं की सुरक्षा से ख‍िलवाड़! गृह मंत्रालय पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
कोलकाता के आरजी कर मामले में बवाल के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वहां सीआईएसएफ के जवान भेजे हैं. जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज, छात्राओं के हॉस्‍प‍िटल की सुरक्षा में तैनात हैं. अब गृह मंत्रालय का आरोप है क‍ि ममता सरकार उन्‍हें परेशान कर रही है. उन्‍हें बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं करा रही है. यहां तक क‍ि उन्‍हें रहने के ल‍िए आवास तक उपलब्‍ध कराया जा रहा है. यह छात्राओं की सुरक्षा से ख‍िलवाड़ करने जैसा है. गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. कहा है क‍ि अस्पताल की सुरक्षा में तैनात CISF के जवानों खासतौर पर महिला जवानों को राज्य सरकार की ओर से रहने की उचित व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. जवान फिलहाल CISF यूनिट एसएमपी, कोलकाता में रहने को मजबूर हैं. जहां से अस्पताल जाने में ही उन्‍हें करीब एक घंटा लग जाता है. इसी वजह से जवानों को अपनी ड्यूटी करने में दिक्कत आ रही है. वरना अवमानना का केस चले गृह मंत्रालय ने कहा क‍ि इस तरह के तनावपूर्ण माहौल में राज्‍य सरकार से इस तरह के असहयोग की उम्‍मीद नहीं की जा सकती. मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है क‍ि बंगाल सरकार को निर्देश दिया जाए. बंगाल सरकार से कहा जाए क‍ि वो CISF जवानों को पर्याप्त सहयोग दें. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके ख‍िलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाना चाह‍िए. कहां-कहां तैनात सीआईएसएफ जवान कोलकाता के आरजी कर अस्‍पताल में जूनियर डॉक्‍टर की रेप के बाद हत्‍या के बाद से सरकार ने वहां सीआईएसएफ के जवान तैनात कर दिए हैं. छात्रों की भी यही मांग थी. स्‍टूडेंट्स हॉस्‍टल के सामने भी सीआईएसएफ के जवान पहरा दे रहे हैं. ज‍िस जगह पर मर्डर हुआ, वहां भी सीआईएसएफ जवान तैनात हैं. गृहमंत्रालय का आरोप है क‍ि अगर जवानों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो उन्‍हें परेशानी होगी. आने जाने की सुविधा नहीं मिलेगी, तो आने में देरी होगी. Tags: CISF, Home ministry, Kolkata News, West bengalFIRST PUBLISHED : September 3, 2024, 19:31 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed