कर्नाटक: बलात्कार मामले में कोर्ट ने नित्यानंद के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
कर्नाटक: बलात्कार मामले में कोर्ट ने नित्यानंद के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
Karnataka Nithyananda News: नित्यानंद के वाहन चालक लेनिन की शिकायत के आधार पर 2010 में उस पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था. नित्यानंद को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया. फिर 2020 में जमानत रद्द कर दी गई.
हाइलाइट्सनित्यानंद पर 2010 में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था.नित्यानंद को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया.लेकिन फिर 2020 में विवादास्पद धर्मगुरु नित्यानंद की जमानत रद्द कर दी गई.
बेंगलुरु. बेंगलुरु के पास स्थित रामनगर की एक सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को विवादास्पद धर्मगुरु नित्यानंद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया. तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने 2010 में हुए बलात्कार के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया. अदालत ने इससे पहले भी वारंट जारी किया था, लेकिन पुलिस नित्यानंद का पता लगाने में असफल रही थी.
मामला पहले से अदालत में विचाराधीन है और तीन चश्मदीदों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन आरोपी नित्यानंद की अनुस्पथिति में मुकदमा तीन साल से लटका है. नित्यानंद ने अपने विरुद्ध 2019 से जारी किसी भी समन का जवाब नहीं दिया है. आज जारी गैर जमानती वारंट 23 सितंबर तक वापस किया जा सकता है.
नित्यानंद के वाहन चालक लेनिन की शिकायत के आधार पर 2010 में उस पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था. नित्यानंद को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया. लेनिन की याचिका के बाद 2020 में जमानत फिर रद्द की गई जिसमें दावा किया गया था कि नित्यानंद देश छोड़कर भाग गया है.
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Tags: Bengaluru, Karnataka, NithyanandaFIRST PUBLISHED : August 19, 2022, 20:39 IST