सिब्बल ने भरी अदालत में रेवन्ना की मां पर कही ऐसी बात भड़क गया सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की जमानत के मामले सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई. भवानी रेवन्ना पर उस महिला का अपहरण करने का आरोप है, जिसके साथ प्रज्वल ने कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था. कोर्ट ने इस मामले में भवानी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है.

सिब्बल ने भरी अदालत में रेवन्ना की मां पर कही ऐसी बात भड़क गया सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली. कर्नाटक के चर्चित सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की जमानत के मामले सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई. कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट से उन्हें मिली अग्रिम जमानत को रद्द कराने की याचिका दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्जव रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को नोटिस जारी किया. इस मामले कर्नाटक सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि निचली अदालत ने सभी दस्तावेजों को देखकर अग्रिम जमानत नहीं दी थी. वहीं कोर्ट ने पूछा कि एक बेटे के मामले में मां का क्या रोल हो सकता है?’ सिब्बल बोले- यह राजनीतिक मामला नहीं सिब्बल ने कहा कि भवानी रेवन्ना को दी गयी राहत ‘बेहद दुखद’ है और परिवार के इशारे पर ही पीड़िता को बंधक बनाकर रखा गया था. इस पर पीठ ने कहा, ‘ऐसा कुछ नहीं है…इस मामले का राजनीतिकरण न करें.’ यह भी पढ़ें- ‘मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति से…’ तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ‘सर ऐसा मत कहिये. यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है. इनके खिलाफ पीड़िता के किडनैपिंग का गंभीर आरोप है.’ कपिल सिब्बल ने इसके साथ ही कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है. इनकी जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है. हालांकि कोर्ट ने उन्हें दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया. प्रज्वल रेवन्ना की मां पर क्या आरोप बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने सेक्स कांड में घिरे प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अपहरण मामले में अग्रिम जमानत दी है. हाईकोर्ट ने भवानी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी कि वह मैसूर और हासन जिलों का दौरा नहीं करेंगी. यह भी पढ़ें- जम्मू में आतंकी कैसे कर रहे इतने सटीक हमले? यह ऐप बना नया हथियार, साफ दिखा देती है चप्पे-चप्पे की तस्वीर भवानी रेवन्ना पर उस महिला का अपहरण करने का आरोप है, जिसके साथ प्रज्वल ने कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था. दावा किया गया है कि उसका अपहरण इसलिए किया था, ताकि उसे शिकायत करने से रोका जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के वकील कपिल सिब्फल से कहा कि इस तरह के मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा. Tags: Kapil sibal, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : July 10, 2024, 12:56 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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