होटल संचालक यहां से ले सकते हैं जल प्रमाण पत्र इनको किया गया है अधिकृत

अपर जिला अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि व्यावसायिक रूप से जहां पीने के पानी का अधिक उपयोग होता है, वहां एनएबीएल से जल प्रमाणन करना अनिवार्य होगा. जिले के सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों को जल प्रमाण पत्र अपने पास रखना होगा. प्रामण पत्र नहीं रहने पर लाइसेंस भी रद्ध हो सकता है.

होटल संचालक यहां से ले सकते हैं जल प्रमाण पत्र इनको किया गया है अधिकृत
कन्नौज. उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अब होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट को जल प्रमाणन करना अनिवार्य होगा. जिस तरह खाद्य पदार्थों के लिए एफएसएसएआई का प्रमाणन पत्र लेना पड़ता है, उसी प्रकार पीने के पानी का भी प्रमाणन करना होगा. इसके लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड ने जल की खंडीय प्रयोगशाला को अधिकृत किया है. जिले के होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों को यह प्रमाणपत्र लेना जरूरी होगा. वहीं पानी की जांच कराने के लिए व्यापारियों को लखनऊ और गाजियाबाद का दौड़ नहीं लगाने पड़े, इसके लिए कन्नौज में ही पानी की जांच हो जाएगी. पानी की शुद्धता का रखना होगा ख्याल जिन खाद्य स्थान पर पानी की ज्यादा जरूरत होगी, वहां पर यह प्रमाण पत्र लेना अति आवश्यक होगा. वहीं पानी की शुद्धता की जांच के बाद ही वह अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे. वहीं अगर बिना मानक के कोई भी काम आगे किया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई तक हो सकती है. पहले पानी की जांच के लिए कन्नौज के लोगों को लखनऊ और गाजियाबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब खांडिए प्रयोगशाला को एनएबीएल ने अधिकृत कर दिया है. होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों तथा वॉटर सप्लायर कारखाने को पेयजल  के लिए यहीं से प्रमाणित करना होगा. एनएबीएल से जल प्रमाणन करना अनिवार्य खाद्य सुरक्षा उपयुक्त उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों को पेयजल अवश्य प्रमाणित करना होगा. यदि किसी के पास जल प्रमाण नहीं होगा तो उसका लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. यदि किसी के यहां प्लांट लगा है, तब भी पानी की जांच एनएबीएल प्रमाणित लैब से कराना होगा. अपर जिला अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि व्यावसायिक रूप से जहां पीने के पानी का अधिक उपयोग होता है, वहां एनएबीएल से जल प्रमाणन करना अनिवार्य होगा. जिले के सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों को जल प्रमाण पत्र अपने पास रखना होगा. Tags: Kannauj news, Local18, Uttarpradesh newsFIRST PUBLISHED : August 18, 2024, 17:03 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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