Tamilnadu Violence: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कल्लाकुरिची हिंसा मामला HC के आदेश में संशोधन की मांग
Tamilnadu Violence: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कल्लाकुरिची हिंसा मामला HC के आदेश में संशोधन की मांग
Tamilnadu Violence: निजी आवासीय स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 वर्षीय लड़की 13 जुलाई को छात्रावास परिसर में मृत पायी गयी थी. बीते सोमवार को एक स्कूल के दो शिक्षकों को एक छात्रा की मौत के मामले में हिरासत में लिया गया है. 17 जुलाई को हुई हिंसक घटनाओं में शामिल होने और स्कूल में तोड़फोड़ करने के आरोप में करीब 300 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में उनके परिचित डॉक्टर को भी शामिल किया जाए.
हाइलाइट्सएक निजी आवासीय स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 वर्षीय लड़की 13 जुलाई को छात्रावास परिसर में मृत पाई गई थी. 17 जुलाई को हिंसा की घटना हुई थी. हिंसा की घटना में शामिल होने और स्कूल में तोड़फोड़ करने के आरोप में करीब 300 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है
नई दिल्ली. तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले के निजी स्कूल में मृत पायी गयी 12वीं कक्षा की एक लड़की के पिता ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कल्लाकुरिची से करीब 15 किलोमीटर दूर चिन्नासेलम के कनियामूर इलाके के एक निजी आवासीय स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 17 वर्षीय लड़की 13 जुलाई को छात्रावास परिसर में मृत पायी गयी थी. कल्लाकुरिची, चेन्नई से लगभग 260 किलोमीटर दूर है. लड़की का कमरा छात्रावास की तीसरी मंजिल पर था. उसने ऊपरी मंजिल से कूदकर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी. हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मौत से पहले लड़की को कई चोटें आई थीं.
बीते सोमवार को एक स्कूल के दो शिक्षकों को एक छात्रा की मौत के मामले में हिरासत में लिया गया है. 17 जुलाई को हुई हिंसक घटनाओं में शामिल होने और स्कूल में तोड़फोड़ करने के आरोप में करीब 300 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है.
मद्रास HC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
मद्रास हाईकोर्ट द्वारा फिर से पोस्टमॉर्टम का आदेश दिया गया था. हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम के लिए चार डॉक्टरों की टीम गठित करने का भी आदेश दिया था. जिसमें मृतका के पिता ने संशोधन की मांग की है.
पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम में उनके परिचित डॉक्टर को भी शामिल किया जाए.
इस मामले में मद्रास HC ने जिले के एक निजी स्कूल में मृत पायी गयी 12वीं कक्षा की एक लड़की के शव का पुन: पोस्टमॉर्टम करने का आदेश दिया था. अदालत ने डीजीपी को हिंसा के वीडियो के आधार पर दोषियों की पहचान करने के लिए एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया और पोस्टमॉर्टम करने के लिए चार विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम का नाम देने का निर्देश दिया.
HC ने मामले को लेकर कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की इस तरह की अप्राकृतिक मौत के मामलों में सीबी-सीआईडी द्वारा जांच की जानी चाहिए और पोस्टमॉर्टम तीन डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया जाना चाहिए और वीडियो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए. अदालत ने यह निर्देश पीड़िता के पिता द्वारा दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया.
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FIRST PUBLISHED : July 19, 2022, 13:01 IST