क्या कोई जज ED को फ़ेवर कर सकता है दूसरे जज ने कहा- हो सकता हैपढ़ें पूरा केस

क्या कोई जज ED को फ़ेवर कर सकता है दूसरे जज ने कहा- हो सकता हैपढ़ें पूरा केस
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी को नोटिस जारी किया. दरअसल, आरोपी अजय एस मित्तल की याचिका पर ही यह केस एक जज से दूसरे जज के पास ट्रांसफर किया गया था. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की और मित्तल को नोटिस जारी किया. ईडी ने मामले को स्पेशल जज (पीसी एक्ट) जगदीश कुमार से स्पेशल जज (पीसी एक्ट) मुकेश कुमार को ट्रांसफर करने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज ने मामले को ट्रांसफर करने के लिए 1 मई को एक आदेश पारित किया था. कोर्ट ने केस को ट्रांसफर करते हुए कहा था कि ईडी के पक्ष में जज के संभावित पक्षपात के बारे में आरोपी मित्तल की आशंका को गलत नहीं कहा जा सकता. Tags: DELHI HIGH COURT, Enforcement directorateFIRST PUBLISHED : May 18, 2024, 18:35 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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