पुणे पोर्श कांड: जुवेनाइल बोर्ड के दो सदस्य हटाए जाएंगे रिपोर्ट सब्मिट
पुणे पोर्श कांड: जुवेनाइल बोर्ड के दो सदस्य हटाए जाएंगे रिपोर्ट सब्मिट
Pune Porsche Accident Case update: हिट एंड रन केस में किशोर न्याय बोर्ड के 2 सदस्यों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है. जांच कर रही समिति ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के दो सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है...
पुणे: हिट एंड रन केस में किशोर न्याय बोर्ड के 2 सदस्यों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है. जांच कर रही समिति ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के दो सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है. पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में जांच के लिए महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से समिति गठित हुई थी. समिति ने नाबालिग आरोपी को जमानत देने में जेजेबी के इन दो सदस्यों की ओर से कई चूक पाई हैं. बोर्ड सदस्य ने 15 घंटे के अंदर नाबालिग को बेल दे दी थी.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त डॉक्टर प्रशांत नरनावरे ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को जमानत देने में प्रक्रियागत खामियों (procedural lapses) के लिए यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है. डॉक्टर नरनावरे ने रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है.
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जांच समिति को मिलीं कई तरह की गड़बड़
देखा गया था कि जेजेबी के एक सदस्य ने नाबालिग लड़के को जल्दबाजी में जमानत दे दी थी. डॉ. नरनावरे ने बताया कि दोनों सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे. समिति ने कई गड़बड़ियां पाई हैं. इसमें सही रोस्टर न बनाए रखना भी शामिल है… कई प्रक्रियागत खामियां भी पाई गई हैं और सदस्यों के पास संतोषजनक सफाई नहीं थी. समिति के निष्कर्षों के मुताबिक, कई मेडिकल रिपोर्ट भी अस्पष्ट थीं.
19 मई की घटना को पोर्श कांड को दो महीने पूरे…
लगभग दो महीने हो चुके हैं जब पुणे पोर्शे कांड हुआ जिसमें एक नाबालिग लड़के ने कथित तौर पर पुणे के कल्याणी नगर में एक पोर्श को मोटरसाइकिल से भिड़ा दिया था. इसमें दो टेक्नीशियनों, अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी. नाबालिग आरोपी को शुरू में जेजेबी ने सड़क दुर्घटनाओं पर निबंध लिखने के निर्देश के साथ जमानत दे दी थी. बाद में इस मामले में कई गिरफ्तारियां की गईं. कार सत्रह साल का आरोपी चला रहा था जिसको बिना किसी कठोर दंड आजाद करने के लिए जेजेबी की आलोचना हुई. बाद में विभाग ने पांच सदस्यीय समिति गठित की.
Tags: Crime Branch, Pune news, Pune policeFIRST PUBLISHED : July 17, 2024, 18:17 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed