मुंबई. एक लड़की के साथ सिर्फ दोस्ताना संबंध होना किसी लड़के को उसे हल्के में लेने और शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए उसकी सहमति के रूप में मानने की इजाजत नहीं देता है. बंबई हाईकोर्ट की जस्टिस भारती डांगरे ने एक एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए दायर की गई जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह अहम फैसला सुनाया.
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Tags: Bombay high courtFIRST PUBLISHED : June 27, 2022, 22:13 IST