लड़की से सिर्फ दोस्ती को लड़के के लिए शारीरिक संबंध की सहमति मानना गलत है: बंबई हाईकोर्ट

लड़की से सिर्फ दोस्ती को लड़के के लिए शारीरिक संबंध की सहमति मानना गलत है: बंबई हाईकोर्ट
मुंबई. एक लड़की के साथ सिर्फ दोस्ताना संबंध होना किसी लड़के को उसे हल्के में लेने और शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए उसकी सहमति के रूप में मानने की इजाजत नहीं देता है. बंबई हाईकोर्ट की जस्टिस भारती डांगरे ने एक एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए दायर की गई जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह अहम फैसला सुनाया. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Bombay high courtFIRST PUBLISHED : June 27, 2022, 22:13 IST