कमा रही पत्नी तो घर-बच्चों पर भी करे खर्चबॉम्बे हाईकोर्ट ने पतियों को दी बड़ी राहत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कमाऊ पत्नियों के मामले में पतियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा, अगर पति-पत्नी दोनों कमाते हैं तो घर और बच्चों की शिक्षा का खर्च मिलकर उठाएं. हाईकोर्ट ने एक मामले में पति द्वारा पत्नी को दी जा रही मेंटेनेंस की राशि भी आधी कर दी.