महाराष्ट्र: 2019 में सड़क दुर्घटना से हुई थी मौत! घरवालों को मिलेगा 1968 लाख रुपये का मुआवजा

विशे (Vishe) 19 जुलाई 2019 को अपने दोस्त की मोटरसाइकिल (MoterCycle) पर घर जा रहा था, तब दूसरी दिशा से आ रहे टेम्पो ने टक्कर मार दी. दोनों गिरकर घायल हो गये और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी.

महाराष्ट्र: 2019 में सड़क दुर्घटना से हुई थी मौत! घरवालों को मिलेगा 1968 लाख रुपये का मुआवजा
ठाणे: महाराष्ट्र(Maharashtra) में ‘ठाणे’ के मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) (Motor Accident Claim Tribunal)(MACT) ने 2019 में सड़क दुर्घटना में मरने वाले 24-वर्षीय एक व्यक्ति के परिजनों को 19.68 लाख रुपये का मुआवजा (Compensation) देने का आदेश दिया है. एमएसीटी सदस्य एच. एम. भोसले (H.M Bhosle) ने इस मामले में बीमाकर्ता सहित प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिका दायर करने के दिन से आठ प्रतिशत की ब्याज दर से याचिकाकर्ताओं को मुआवजे की राशि उपलब्ध कराएं. एमएसीटी ने 30 अगस्त को जारी आदेश में याचिका लागत के तौर पर याचिकाकर्ताओं को दो हजार रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील एस.एम. पवार ने अधिकरण को सूचित किया कि पीड़ित अनिल विशे एक होटल में रसोइया का काम करता था और प्रतिमाह 21,000 रुपये कमाता था. Malegaon Bomb Blast: मोटरसाइकिल की सीट के नीचे रखी गई थी विस्फोटक सामग्री- विशेषज्ञ विशे 19 जुलाई 2019 को अपने दोस्त की मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था, तब दूसरी दिशा से आ रहे टेम्पो ने टक्कर मार दी. दोनों गिरकर घायल हो गये और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी. पांच सदस्यों वाला विशे का परिवार पूरी तरह उसकी कमाई पर निर्भर था और परिजनों ने टेम्पो मालिक एवं बीमाकर्ता से मुआवजे की मांग की थी. टेम्पो मालिक पेश नहीं हुआ और मामले का निपटारा एकपक्षीय आदेश के साथ हुआ, जबकि बीमाकर्ता रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने विभिन्न आधार पर बीमा दावों का पुरजोर विरोध किया था. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Accident, Compensation, Mumbai, Mumbai News, Mumbai news todayFIRST PUBLISHED : September 02, 2022, 17:30 IST