हिजाब बैन केस: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- आप इसे अतार्किक अंत तक नहीं ले जा सकते
हिजाब बैन केस: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- आप इसे अतार्किक अंत तक नहीं ले जा सकते
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दो जजों की बेंच हिजाब बैन से जुड़े मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के एक फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं अलग-अलग याचिका की सुनवाई कर रही है. इस मामले पर कुल 24 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है.
हाइलाइट्ससुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब विवाद संबंधी केस की सुनवाई याचिकाकर्ताओं के वकीलों की कई दलीलों को किया खारिज कोर्ट ने कहा- अतार्किक अंत तक नहीं ले जा सकते
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दो जजों की बेंच हिजाब बैन से जुड़े मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के एक फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं अलग-अलग याचिका की सुनवाई कर रही है. ये केस कर्नाटक में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ सिर पर पहने जाने वाले हिजाब (स्कॉर्फ) पर पाबंदी से जुड़ा हुआ है. इसमें वकील ने दलील पेश करते हुए इसे ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ का हिस्सा बताया तो जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने भी सवाल पूछे.
उन्होंने कहा कि ‘आप इसे अतार्किक अंत तक नहीं ले जा सकते. पोशाक के अधिकार में कपड़े पहनने का अधिकार भी शामिल होगा?’ जस्टिस गुप्ता ने पूछा कि अगर कोई सलवार कमीज पहनना चाहता है या लड़के धोती पहनना चाहते हैं, तो क्या इसकी भी अनुमति दे दी जाए? अभी आप Right to Dress की बात कर रहे हैं, तो बाद में आप Right to Undress की बात भी करेंगे, ये जटिल सवाल है. इस मामले पर कुल 24 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली 6 मुस्लिम छात्राओं ने भी याचिका दाखिल की है.
कर्नाटक हिजाब बैन मामले का परीक्षण करने को तैयार
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम कर्नाटक हिजाब बैन मामले का परीक्षण करने को तैयार हैं. कोर्ट ने इस पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इससे पहले हिजाब बैन पर सुनवाई टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हो गए. मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के वकीलों से जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि ये फोरम शॉपिंग नहीं चलेगा. पहले आप लगातार जल्द सुनवाई की मांग करते रहे, अब सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने दो हफ्ते बाद सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी.
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Tags: Karnataka High Court, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 07, 2022, 17:53 IST