ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई तिहाड़ जेल से शिफ्ट करने का किया अनुरोध
ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई तिहाड़ जेल से शिफ्ट करने का किया अनुरोध
Sukesh Chandrashekhar: सुप्रीम कोर्ट ठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी को जान के खतरे के आधार पर तिहाड़ जेल से स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि उसे मंडोली जेल में स्थानांतरित करने के केन्द्र के प्रस्ताव पर चंद्रशेखर की ओर से दाखिल हलाफनामा नहीं मिला है.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह कथित ‘ठग’ सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी को जान के खतरे के आधार पर तिहाड़ जेल से स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि उसे मंडोली जेल में स्थानांतरित करने के केन्द्र के प्रस्ताव पर चंद्रशेखर की ओर से दाखिल हलाफनामा नहीं मिला है.
पीठ ने कहा कि याचिका पर जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है और इस पर सामान्य पीठ सुनवाई कर सकती है. चंद्रशेखर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आर बसंत ने कहा कि उन्हें महानिदेशक (दिल्ली जेल) के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित किया जाए क्योंकि उनके मुवक्किलों से उगाही की जा रही है और धमकी दी जा रही है.
पीठ ने अपने आदेश में कहा,‘‘ कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी आपत्तियां अथवा हलफनामें 28 जून 2022 को दाखिल किए हैं. ये रिकॉर्ड में नहीं हैं. रजिस्ट्री को उन कागजातों को मामले की ‘पेपर बुक’के साथ नत्थी करने के निर्देश दिए जाते हैं. मामले को आगे की सुनवाई के लिए 13जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.
गौरतलब है कि 23 जून को केन्द्र ने प्रस्ताव दिया था कि अगर चंद्रशेखर और उसकी पत्नी को तिहाड़ जेल से स्थानांतरित किया जाए तो उन्हें मंडोली जेल भेजा जाए जिसकी रक्षा अर्धसैनिक बल करते हैं.
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Tags: Sukesh Chandrashekhar, Tihar jailFIRST PUBLISHED : July 01, 2022, 00:05 IST