शाश्वत सिंह/झांसी: जमीन और संपत्ति के मामले कई बार बेहद पेचीदा हो जाते हैं. तमाम कानून और कई नियमों के बावजूद कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग हैं. संपत्ति का बंटवारा काफी कठिन हो जाता है. अगर पिता की कोई वसीयत न हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो संपत्ति का बंटवारा बच्चों के बीच करना काफी मुश्किल हो जाता है. लेकिन, इसके लिए भी कई नियम बने हुए हैं.
खेत का ऐसे होगा बंटवारा
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी और भूमि अधिग्रहण के निदेशक डॉ. लालकृष्ण ने बताया कि अगर कोई खेत या किसी किसान की संपत्ति से जुड़ा मामला होता है, तो किसान के बच्चे तहसील में जाकर नामांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य सभी दस्तावेज जमा करने होते हैं. राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ सभी दस्तावेज जमा करने के बाद नामांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दाखिल खारिज कराया जा सकता है.
शहर में यह है प्रक्रिया
अगर संपत्ति नगर निगम इलाके में आती है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेज जमा करके नामांतरण के लिए आवेदन किया जा सकता है. नगर निगम में फीस जमा करने के बाद 1 महीने के अंदर नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है. अगर किसी अन्य व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं लगाई, तो नामांतरण आसानी से पूरा हो जाता है. इसके बाद पिता की संपत्ति उसके पुत्र में बांटी जा सकती है.
Tags: Hindi news, Local18FIRST PUBLISHED : July 7, 2024, 13:18 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed