350 को नोटिस यहां नहीं हटाया अवैध निर्माण तो चलेगा प्राधिकरण का पीला पंजा

ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में प्राधिकरण की अनुमति के बिना कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है. इसको लेकर प्राधिकरण की तरफ से कई बार जानकारियां दी गई. लेकिन, बावजूद उसके लोग अवैध निर्माण कर कर चुके हैं. लोग खुद के आशियाने के मोह में कॉलोनाइजर के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई फंसा रहे हैं.

350 को नोटिस यहां नहीं हटाया अवैध निर्माण तो चलेगा प्राधिकरण का पीला पंजा
ग्रेटर नोएडा /धीरेन्द्र कुमार शुक्ला: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके लिए प्राधिकरण की तरफ से अनुसूचित एरिया के साथ डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वाले 350 लोगों को नोटिस जारी किया गया है. साथ ही उन्हें निर्देश दिए गए की तत्काल अवैध निर्माण को हटा लिया जाए. ऐसा न करने पर प्राधिकरण की तरफ से बुलडोजर से अवैध निर्माण को हटाया जाएगा. ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में प्राधिकरण की अनुमति के बिना कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है. इसको लेकर प्राधिकरण की तरफ से कई बार जानकारियां दी गई. लेकिन, बावजूद उसके लोग अवैध निर्माण कर कर चुके हैं. लोग खुद के आशियाने के मोह में कॉलोनाइजर के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई फंसा रहे हैं. लोग अवैध कॉलोनी में जमीन खरीद कर घर बनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन, जैसे ही इसकी सूचना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को मिलती है वैसे ही अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई प्राधिकरण करता है. इस तरह की जाएगी कार्रवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने लोकल 18 से बातचीत करते हुए बताया कि अभियान चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ने के कड़े निर्देश दिए गए हैं. इसके पहले अवैध निर्माण करने वाले 350 लोगों को धारा 10 के तहत नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा है कि वह जल्द से जल्द अपना निर्माण खुद हटा लें. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसे तोड़ दिया जाएगा. डूब क्षेत्र में हैबतपुर की जमीन पर लगभग 176 अवैध निर्माण करने वाले लोग सुनपुरा गांव के हैं. इससे पहले भी कई गांव में अवैध निर्माण करने पर प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी कर कार्रवाई की गई थी. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने साफ किया है कि अनुसूचित एरिया में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण करने की कोई अनुमति नहीं है. इसके बाद भी अगर ऐसा लोग करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. FIRST PUBLISHED : May 21, 2024, 15:23 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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