सावधान! बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता-बिल्ली पाला तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
सावधान! बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता-बिल्ली पाला तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
Greater Noida News: यूपी के ग्रेटर नोएडा में पशु प्रेमियों के लिए प्राधिकरण द्वारा एक दिशानिर्देश जारी किया गया है. इस दिशा निर्देश पर ही पालतू जानवरों को पालने वाले लोगों को कार्य करना होगा. इसके साथ ही पंजीकरण न कराने वाले मालिकों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी है.
ग्रेटर नोएडा: यूपी के ग्रेटर नोएडा में पशु प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से पालतू जानवरों के लिए पहले से चली आ रही नीति में संशोधन करते हुए एक आदेश जारी किया गया है. इस आदेश को जून में हुई बोर्ड बैठक में पारित किया गया था.
इस बैठक में प्राधिकरण की तरफ से बनाई गई नीति में निवासियों को निर्देश दिए गए और कहा गया है कि अगर निवासी अपने पालतू जानवर के साथ हैं तो वह सर्विस लिफ्ट का उपयोग करें. वह लिफ्ट का उपयोग तभी कर सकते है. जब उनके साथ इसका उपयोग करने वाले लोगों को कोई आपत्ति ना हो. अगर इस दौरान कोई भी पालतू जानवर किसी को भी काट लेता है या घायल कर देता है, तो इसका पूरा खर्च पशु मालिक उठाएगा.
बनाई गई नई गाइडलाइन
इस दौरान अगर कोईआपत्ति की स्थिति आ जाती है, तो ऐसे मौके पर पालतू जानवर वाले लोगों को पहले निवासियों को लिफ्ट का उपयोग करने देना चाहिए और अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए. दिशा निर्देश के अनुसार कुत्तों और बिल्लियों के लिए वंदीकरण और टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. इससे बीमार और पालतू जानवरों के लिए आश्रयों की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत की जाएगी.
आपत्ति के लिए जारी होगा टोल फ्री नंबर
प्राधिकरण की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा. इस टोल फ्री नंबर पर पालतू जानवरों से संबंधित इमरजेंसी यानी की आपातकालीन सूचनाएं दी जाएंगी. साथ ही पालतू जानवरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया हैं. इसके अलावा आवारा जानवरों को खाना खिलाने के इच्छुक लोगों के लिए एक जगह निर्धारित की जाएगी.
पालतू जानवरों का पंजीकरण होगा अनिवार्य
प्राधिकरण की तरफ से लगातार पालतू जानवरों को लेकर निर्देश जारी किए जाते हैं. ऐसे में एक निर्देश और जारी किया गया था, जिसमें लोगों को स्वच्छता सुनिश्चित करने और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए एक निश्चित स्थान तय किया गया था, जिसमें आवारा जानवरों को खाना खिलाने की अनुमति होगी.
पंजीकरण न कराने पर लगेगा जुर्माना
इसके अलावा पालतू जानवरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. इसे प्राधिकरण की तरफ से बिल्कुल नि:शुल्क किया गया है. साथ ही इसे हर हाल में किया जाना चाहिए, यह निर्देश प्राधिकरण की तरफ से दिए गए थे. अगर इसके बाद भी अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण मालिकों ने नहीं कराया तो उनके खिलाफ प्राधिकरण 2000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई करेगा.
Tags: Dog Lover, Greater noida news, Local18FIRST PUBLISHED : September 16, 2024, 09:51 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed