जज साहब मेरी टिप्पणी में कुछ भी गलत नहीं जब ममता ने कोर्ट में दी यह दलील

Mamata Banerjee News: ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के अन्य नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम आदेश के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल याचिका का विरोध भी किया.

जज साहब मेरी टिप्पणी में कुछ भी गलत नहीं जब ममता ने कोर्ट में दी यह दलील
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से जुड़े मानहानि मामले पर ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी टिप्पणी में कुछ भी मानहानिकारक नहीं है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को अपने इस बयान पर दृढ़ता से कायम रहीं कि महिलाओं ने कोलकाता में राजभवन में जाने को लेकर डर जाहिर किया था. ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के अन्य नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम आदेश के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल याचिका का विरोध भी किया. ममता बनर्जी के वकील एसएन मुखर्जी ने जस्टिस कृष्ण राव के समक्ष दलील दी कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी सार्वजनिक हित के मुद्दों पर एक निष्पक्ष टिप्पणी थी और यह मानहानिकारक नहीं थी. मुख्यमंत्री के अपने बयान पर कायम रहने की बात कहते हुए मुखर्जी ने दलील दी कि उन्होंने केवल राजभवन में कुछ कथित गतिविधियों पर महिलाओं की आशंकाओं को प्रतिध्वनित किया था. ममता के वकील एसएन मुखर्जी ने कहा कि वह हलफनामे में उन महिलाओं के नाम बताने को तैयार हैं, जिन्होंने ऐसी आशंका जाहिर की है. दरअसल, दो मई को राजभवन में कार्यरत एक संविदा महिला कर्मचारी ने बोस के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी. संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है. दरअसल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने ममता बनर्जी के खिलाफ 28 जून को मानहानि का मामला दायर किया था. इससे एक दिन पहले ममता बनर्जी ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे राजभवन जाने में डर लगने की शिकायत की थी. न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई की. Tags: CM Mamata Banerjee, Mamata banerjeeFIRST PUBLISHED : July 15, 2024, 14:49 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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