UP में यहां ई-रिक्शा खरीदना भी हुआ मुश्किल अब जरूरी होगा ये सर्टिफिकेट
UP में यहां ई-रिक्शा खरीदना भी हुआ मुश्किल अब जरूरी होगा ये सर्टिफिकेट
Ghaziabad e-rickshaw News: परिवहन विभाग के इस फैसले का उद्देश्य अप्रशिक्षित चालकों द्वारा हो रहे हादसों को रोकना है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना सर्टिफिकेट के किसी भी ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा.
रिपोर्ट- अदिति शुक्ला
गाजियाबाद: गाजियाबाद में ई-रिक्शा और ई-कार्ट चालकों की लापरवाही से हो रहे लगातार हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने कड़ा कदम उठाया है. अब बिना 10 दिन के ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के ई-रिक्शा और ई-कार्ट नहीं खरीद सकेंगे. नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खुलने के बाद यह आदेश अक्टूबर से लागू होने की संभावना है.
अप्रशिक्षित हाथों में नहीं होंगे ई-रिक्शे
परिवहन विभाग के इस फैसले का उद्देश्य अप्रशिक्षित चालकों द्वारा हो रहे हादसों को रोकना है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना सर्टिफिकेट के किसी भी ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा. इसके लिए पोर्टल पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य होगा. इस कदम से गाजियाबाद में हो रहे सड़क हादसों पर लगाम लगने की उम्मीद है.
कम उम्र के चालकों से बढ़ी चिंताएं
शहर में अक्सर देखने को मिलता है कि कम उम्र के ऐसे लड़के जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता वह ई-रिक्शे चला रहे हैं. यह न सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन है बल्कि हादसों की संख्या बढ़ाने का एक प्रमुख कारण भी है. इन चालकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होंगे ये डॉक्युमेंट्स
परिवहन विभाग ने सभी डीलरों को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि ई-रिक्शा की बिक्री से पहले संबंधित व्यक्ति से 10 दिन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा. इसके बिना वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा. यह सर्टिफिकेट प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत मोटर ट्रेनिंग स्कूल से होना चाहिए. अन्य किसी संस्था का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा.
22,367 ई-रिक्शे पहले से हैं रजिस्टर्ड
गाजियाबाद में वर्तमान में 22,367 ई-रिक्शे और 4,659 ई-कार्ट पहले से ही रजिस्टर्ड हैं. हादसों में वृद्धि के चलते जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद यह नया नियम लागू किया जा रहा है. यह कदम दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है.
शासन का सख्त निर्देश
केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में संशोधन कर यह नियम लागू किया गया है कि ई-रिक्शा और ई-कार्ट चलाने वाले व्यक्ति के पास कम से कम 10 दिन का ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए. शासन के आदेश के तहत सभी डीलरों को इस बारे में सूचित किया गया है कि बिना सर्टिफिकेट के कोई भी ई-रिक्शा बेचा या रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा. यह नियम न केवल ई-रिक्शा चालकों के लिए बल्कि यात्रियों और सड़कों पर चलने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा.
Tags: Local18FIRST PUBLISHED : September 25, 2024, 21:46 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed