यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है कब से लागू होगी कितनी Pension मिलेगी हर जवाब

Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. यह योजना अगले साल लागू होगी. केंद्र सरकार के जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, वे भी इसका लाभ ले सकते हैं.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है कब से लागू होगी कितनी Pension मिलेगी हर जवाब
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 अगस्त को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS पर मुहर लगी. यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी. यूपीएस और साल 2004 में खत्म कर दिये गए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में कई समानताएं भी हैं. क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, कब से लागू होगी, कौन इसके दायरे में आएगा? जानिये UPS से जुड़े हर सवाल का जवाब… यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम है. यूपीएस के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी. अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम (NPS) का प्रावधान था, लेकिन इसमें फिक्स पेंशन नहीं मिलती थी. यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू होगी? यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. क्यों लानी पड़ी यूनिफाइड पेंशन स्कीम? अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम (NPS) का लाभ मिलता है. हालांकि इस स्कीम में उन्हें निश्चित पेंशन नहीं मिलती है. साथ ही अपनी सैलरी से इसमें योगदान देना पड़ता है. इसीलिये, NPS का लंबे समय से विरोध हो रहा था और इसमें बदलाव की मांग उठ रही थी. एक वर्ग, जनवरी 2004 में खत्म ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को दोबारा वापस लाने की मांग कर रहा था, जिसमें निश्चित पेंशन मिला करती थी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) में लंबे समय से रिफॉर्म की मांग उठ रही थी. इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी ने राज्यों के वित्त सचिव, एम्पलाई यूनियन और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा और मशविरा के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने की सिफारिश की. जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में क्या नया है? 1. निश्चित पेंशन: यूपीएस (Unified Pension Scheme) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तय पेंशन मिलेगी. केंद्रीय कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा. उदाहरण के तौर पर किसी की आखिरी सैलरी 60 हजार थी तो उसे 30 हजार पेंशन मिलेगी. हालांकि इसके लिए 25 साल की न्यूनतम सेवा जरूरी है. 2. निश्चित पारिवारिक पेंशन: अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा. आसान भाषा में कहें तो यदि किसी कर्मचारी को 10000 रुपये पेंशन मिल रही है और उसका निधन हो जाता है, तो परिवार को 6000 रुपये पेंशन मिलेगी. इसके अलावा डियरनेस रिलीफ (जिसे DA कहा जाता था) का लाभ भी मिलेगा. 3. लंपसम अमाउंट: UPS के तहत रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी के अलावा कर्मचारियों को एक लंपसम अमाउंट भी मिलेगा. हर कर्मचारी को उसकी 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की सैलरी और डीए का 10% लंपसम के तौर पर मिलेगा. अगर 25 साल से कम नौकरी है तो कितनी पेंशन मिलेगी? अगर किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो भी उसे मिनिमन 10 हजार रुपये पेंशन मिलेगी. जैसे किसी कर्मचारी ने 11 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले लिया और उस वक्त उसकी बेसिक सैलरी 20 हजार ही थी, इस केस में भी उसे 10000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी ही. साथ ही इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा. क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे? नहीं. यूपीएस (Unified Pension Scheme) फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनकी संख्या करीब 23 लाख के आसपास है. केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से कोई एक स्कीम चुननी होगी. राज्य सरकारें भविष्य में इस योजना को अपना यहां लागू कर सकती हैं. जो रिटायर हो गए हैं क्या उन्हें भी UPS का लाभ मिलेगा? केंद्र सरकार के मुताबिक UPS का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो 2004 के बाद से NPS में कवर्ड थे और रिटायर हो चुके हैं. सरकार के मुताबिक ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो 31 मार्च, 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन्हें UPS का लाभ मिलेगा. ऐसे कर्मचारियों ने NPS के तहत जो भी पैसा निकाला है, उसे समायोजित करने के बाद UPS के तहत बकाया एरियर दिया जाएगा. सरकार के मुताबिक एरियर का पैसा देने के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं. UPS और OPS में क्या समानता है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) में ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है. इसी तरह UPS में भी OPS की तरह लंपसम अमाउंट देने की बात कही गई है.   Tags: Modi cabinet, National pension, New Pension Scheme, Pension schemeFIRST PUBLISHED : August 25, 2024, 11:37 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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