EWS: दस प्रतिशत आरक्षण संबंधी मामले पर 13 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Supreme Court will hear EWS issue: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को दाखिले तथा नौकरी में दस प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता के संबंध में दाखिल याचिकाओं पर वह 13 सितंबर से सुनवाई शुरू करेगा.

EWS: दस प्रतिशत आरक्षण संबंधी मामले पर 13 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
हाइलाइट्सEWS के संवैधानिक वैधता के संबंध में दाखिल याचिकाओं पर 13 सितंबर से होगी सुनवाई. 40 याचिका की होगी सुनवाई. पीठ ने सभी वकीलों को आश्वस्त किया है. नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को दाखिले तथा नौकरी में दस प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता के संबंध में दाखिल याचिकाओं पर वह 13 सितंबर से सुनवाई शुरू करेगा. प्रधामुख्य न्यायाधीश यू यू ललित की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह बात तब कही जब पीठ को बताया गया कि पक्षकारों के वकीलों को जिरह में करीब 18 घंटे का वक्त लगेगा. पीठ ने सभी वकीलों को आश्वस्त किया कि उन्हें जिरह आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे. साथ ही पीठ ने कहा कि वह 40 याचिकाओं पर निर्बाध सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने के लिए गुरुवार को फिर बैठेगी. इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट्ट, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: EWS, Supreme court of indiaFIRST PUBLISHED : September 06, 2022, 14:52 IST